धनबाद जिले में हत्या की सुपारी देने और साजिश के तहत फायरिंग कराने के मामले में सांसद ढुल्लू महतो समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप गठित कर दिए गए हैं. इस महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान सांसद ढुल्लू महतो ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित हुए, जबकि मामले के अन्य आरोपी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे. अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करते हुए अभियोजन पक्ष को गवाह प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिससे मामले की आगे की सुनवाई को गति मिल सके.
केंदुआडीह का मामला
यह मामला केंदुआडीह थाना क्षेत्र का है, जहां 12 अक्टूबर 2022 को रामेश्वर तुरी नामक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. शिकायत में तत्कालीन बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो सहित कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था. रामेश्वर तुरी ने आरोप लगाया था कि जब वह गड़ेरिया नदी से स्नान कर वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में एक सरकारी स्कूल के पास उन्होंने 10 से 12 लोगों को आपस में बातचीत करते हुए सुना.
पाँच लाख की सुपारी
उन लोगों की बातचीत से यह पता चला कि राजकुमार महतो, जिसे राम रहीम के नाम से भी जाना जाता है, और असलम मंसूरी की हत्या की साजिश रची जा रही थी. आरोप के अनुसार, इन दोनों की हत्या के लिए ₹5 लाख की सुपारी दी गई थी, और यह सुपारी ढुल्लू महतो द्वारा दी गई बताई गई. बातचीत में यह भी कहा जा रहा था कि सभी लोग अपने-अपने हथियार तैयार रखें और उसी दिन दोनों को घेरकर मार डालें.
बढ़ेगी न्यायिक प्रक्रिया
शिकायत में यह भी उल्लेख है कि वहां मौजूद लोगों ने रामेश्वर तुरी के भतीजे पर हमला भी किया था. अब अदालत में आरोप तय होने के बाद इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी.


