रांची (RANCHI): झारखंड हाई कोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में बड़ा फैसला लिया है. कोर्ट ने "घुसपैठियों की पहचान को लेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी" का गठन करने का आदेश दिया है. आपको बता दें कि यह आदेश 22 नवंबर 2023 को पूर्व चीफ जस्टिस संजय मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की बेंच के द्वारा दिया गया था. वहीं इस मामले पर याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने शुरू में कमेटी बनाने पर सहमति बनाई थी. लेकिन बाद में इससे पीछे हट गई. हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे एक संयुक्त कमेटी का गठन करें और इसके सदस्यों के चयन का निर्णय भी कोर्ट द्वारा लिया जाएगा. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि 1 अक्टूबर से पहले कमेटी की एक बैठक हो जानी चाहिए.
Thenewspost - Jharkhand
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