BREAKING: कोयला वेतन समझौता- 11 पर अंतरिम आदेश, कोर्ट ने कहा- तत्काल किया जाए भुगतान

    BREAKING: कोयला वेतन समझौता- 11 पर अंतरिम आदेश, कोर्ट ने कहा- तत्काल किया जाए भुगतान

    धनबाद(DHANBAD): रविवार और सोमवार कोयलाकर्मियों और अधिकारियों के लिए खुशी की खबर लेकर  आया.  रविवार को जहां कोयलाकर्मियों के बोनस का निर्णय हुआ, वहीं सोमवार को जबलपुर हाईकोर्ट ने कोयला वेतन समझौता- 11 पर अंतरिम आदेश देते हुए भुगतान  को हरी झंडी दे दी है.  इस मामले पर आगे कोर्ट और सुनवाई करेगा.  आज कोल  इंडिया की अपील पर सुनवाई हुई.  इसके पहले जबलपुर हाईकोर्ट ने कोयला वेतन समझौता -11 को खारिज कर दिया था.  कोल इंडिया मैनेजमेंट ने डबल बेंच में अपील की थी.  

    कोर्ट ने दिया अंतरिम आदेश 

    इस अपील पिटीशन पर आज सुनवाई हुई और कोर्ट ने इसपर  अंतरिम आदेश देते हुए वेतन समझौता -11 के अनुसार तत्काल भुगतान करने को कहा. इस मामले में अंतिम आदेश अगली सुनवाई के बाद होगा.  कोयला वेतन समझौता -11 होने के बाद कुछ ग्रेड में अधिकारियों की तनख्वाह कर्मचारियों से अधिक होने की बात कही जा रही है.  इसके खिलाफ कोल इंडिया के अधिकारियों ने जबलपुर हाईकोर्ट में मुकदमा किया था.  हाई कोर्ट ने कोयला वेतन समझौता -11 को खारिज कर दिया था.  फिर कोल इंडिया मैनेजमेंट इस मामले में अपील किया .  वैसे, 12 अक्टूबर से श्रमिक संगठनों ने हड़ताल की घोषणा की है.  उनकी मांग है कि अगर वेतन समझौता -11 के अनुसार भुगतान नहीं किया गया तो हड़ताल पर चले जाएंगे. 

    रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो 


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