बिशनपुर विधायक चमरा लिंडा साक्ष्य के अभाव में बरी, जानिए कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला

    रांची(RANCHI): बिशनपुर से विधायक चमरा लिंडा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उनके खिलाफ आचार संहिता का मामला दर्ज था. इस मामले में साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है. यह मामला साल 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान का है. बिशुनपुर विधायक चमरा लिंडा आज रांची स्थित एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में मौजूद रहे. उनके साथ उनके वकील भी थे. 2019 में आचार संहिता उल्लंघन का मामला उनके खिलाफ दर्ज कराया गया था. आरंभ में यह मामला गुमला कोर्ट में चलता रहा लेकिन बाद में एमपी एमएलए विशेष कोर्ट के गठन के बाद यह मामला रांची ट्रांसफर हो गया था. विधायक चमरा लिंडा को आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट से बरी होने के बात उनके वकील ने कहा कि इस मामले में वादी पक्ष के द्वारा साक्ष्य पेश नहीं किए जा सके. लिहाजा कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया.


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