BIG NEWS: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका मेंटनेबल नहीं है

    BIG NEWS: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका मेंटनेबल नहीं है

    रांची(RANCHI): झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ गलत तरीके से खनन लीज आवंटित करने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनी में निवेश का आरोप लगाते हुए शिवशंकर शर्मा ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ने इस याचिका की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने इसकी सुनवाई करते हुए दोनों याचिकाओं को सुनवाई के योग्य माना था. बाद में सरकार और हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. इस प्रकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पक्ष में आया यह फैसला बड़ा राजनीतिक महत्व रखता है.


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