पूर्व आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार को बड़ा झटका, झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

    पूर्व आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार को बड़ा झटका, झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

    रांची(RANCHI): मनी लाउंड्रिंग मामले की मुख्य आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार सिंह की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम चौधरी की कोर्ट ने की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीए सुमन को जमानत देने से इनकार कर दिया. जमानत अर्ज़ी ख़ारिज होने से सुमन कुमार को बड़ा झटका लगा है.

    निचली अदालत से जमानत अर्जी हो चुकी है खारिज

    बता दें कि सुमन कुमार की जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज हो चुकी है. जिसके बाद सुमन कुमार ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. इसमें याचिका दाखिल कर उनकी ओर से मेडिकल ग्राउंड पर उन्होंने जमानत की गुहार हाईकोर्ट से लगाई गई थी. उसकी डिस्चार्ज पिटिशन को भी दिसंबर 2022 में ईडी कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अब उसके खिलाफ आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई होनी है. 

    सुमन कुमार को कब किया गया था गिरफ्तार

    बता दें कि सुमन कुमार मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद है. 5 मई 2022 ईडी ने पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी. यह छापेमारी सीए सुमन कुमार के घर पर भी हुई थी. ईडी की छापेमारी के दौरान सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये की नकदी बरामद हुई थी. जिसके बाद 7 मई 2022 को ईडी ने सुमन कुमार को गिरफ्तार किया था.

    रिपोर्ट: आदित्य कुमार


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