BCCL :कंपनी अपने विभागीय कर्मियों को क्लर्क बनने का इस शर्त पर दे रही मौका, पढ़िए नियम और शर्ते 

    BCCL :कंपनी अपने विभागीय कर्मियों को क्लर्क बनने का इस शर्त पर दे रही मौका, पढ़िए नियम और शर्ते

    धनबाद(DHANBAD) : देश की कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया की अनुषंगी इकाई भारत को किंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के विभागीय कर्मियों को क्लर्क बनने का अवसर मिलने जा रहा है. बीसीसीएल कर्मियों के लिए यह अच्छी खबर है. कैटगरी वन के विभागीय कर्मी क्लर्क बन सकते है. कंपनी ने विभागीय कर्मियों के लिए आंतरिक वैकेंसी जारी की है. मैट्रिक या उसके बराबर योग्यता वाले विभागीय कर्मी ही आवेदन कर सकते है. जानकारी निकल कर आई है कि जनरल क्लर्क, स्टोर इश्यू  क्लर्क, असिस्टेंट लोडिंग क्लर्क एवं ट्रिप मैन और डंप मैन के लिए वैकेंसी जारी की गई है.  

    सभी पद तृतीय श्रेणी के है. मतलब साफ है कि चतुर्थ श्रेणी के विभागीय कर्मी इसके लिए आवेदन कर सकते है. शर्त यह है कि केवल स्थाई कर्मी ही इसमें आवेदन कर सकते है. यह भी शर्त है कि आवेदक का वित्तीय वर्ष 2021-22 और 23- 24 में अच्छा सीआर रेटिंग होनी चाहिए. कर्मियों का चयन एग्जामिनेशन के आधार पर होगा. 100 में से 40 अंक पास होने के लिए जरूरी है.  कंपनी अपने विभागीय कर्मियों को जनरल मजदूर से क्लर्क में पदोन्नति का मौका दे रही है. वैसे भी बीसीसीएल के पैतृक संस्थान कोल इंडिया ने कई नियम में बदलाव किया है. कोल इंडिया के कर्मचारियों के आश्रितों को नियोजन की नई नीति के बाद अधिकारियों के आश्रितों के नियोजन के नियम में भी संशोधन कर दिया  है.   

    कोल इंडिया ने इस संबंध में एक बड़ा निर्णय लिया है. प्रबंधन ने अधिकारियों के आश्रितों के अनुकंपा पर नियोजन संबंधी नीति में संशोधन करते हुए गैर अधिकारियों की तरह कम उम्र के बच्चे को लाइव रोस्टर में शामिल करने तथा परिवार में किसी आश्रित के नौकरी में रहने के बाद भी अनुकंपा पर दूसरे आश्रित को नौकरी देने पर सहमति दे दी है. पूर्व में अधिकारियों की मौत पर कम उम्र के बच्चे का नाम लाइव रोस्टर में शामिल करने का प्रावधान नहीं था. परिवार का कोई सदस्य यदि कहीं भी नौकरी में है, तो दूसरे आश्रित को नौकरी नहीं मिलती थी. अब संशोधित नीति के अनुसार यदि किसी अधिकारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति या पत्नी के पास अनुकंपा पर नौकरी का विकल्प होगा.  शर्त यही होगा की आयु 45 वर्ष से कम होनी चाहिए. 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम आयु वाले अधिकारियों के आश्रितों को भी अनुकंपा पर नौकरी दी जाएगी. आश्रित बेटा या बेटी 18 वर्ष पूरा होने के बाद ही अनुकंपा पर नौकरी के लिए योग्य होंगे. 


    रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो  


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