डिस्पैच के दिन अनुपस्थित 30 मतदान कर्मियों पर होगी कार्रवाई, 6 मतदानकर्मी के खिलाफ FIR

    डिस्पैच के दिन अनुपस्थित 30 मतदान कर्मियों पर होगी कार्रवाई, 6 मतदानकर्मी के खिलाफ FIR

    रांची (RANCHI) : विधानसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण में डिस्पैच के दिन मतदान कर्मियों के अनुपस्थित रहने को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है. बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहने वाले मतदान कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी. इसके साथ ही मतदान कर्मियों को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से उनके संबंधित संस्थानों को आदेश भी जारी किए जा रहे हैं. रवानगी के दिन अनुपस्थित रहने वाले 6 मतदान कर्मियों के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, जबकि 24 मतदान कर्मियों को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के लिए उनके संबंधित संस्थानों को आदेश जारी किए जाएंगे. जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनमें बैंक कर्मी, शिक्षक और पब्लिक सेक्टर यूनिट (पीएसयू) के कर्मचारी शामिल हैं.

    स्वीकार्य स्पष्टीकरण न मिलने पर कार्रवाई

     प्रथम चरण के मतदान के लिए डिस्पैच के दिन अनुपस्थित रहने वाले मतदान कर्मियों को जिला प्रशासन द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. अनुपस्थित 273 मतदान कर्मियों को 15.11.2024 को प्रातः 11:00 बजे तक स्पष्टीकरण देने करने का आदेश दिया गया है. कुल 140 मतदान कर्मियों से प्राप्त स्पष्टीकरण में से 30 मतदान कर्मियों ने स्वीकार्य स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया, जिसके बाद उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है. शेष 113 मतदान कर्मियों को 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया गया है.

    विधानसभा आम चुनाव 2024 के द्वितीय चरण के प्रशिक्षण से बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने वाले 97 मतदान कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है. बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहने वाले मतदान कार्मिकों से स्वीकार्य स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर उनके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

     


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