होली के लिए हाईकोर्ट में 2 दिन का अतिरिक्त अवकाश, जारी हुई अधिसूचना

    होली के लिए हाईकोर्ट में 2 दिन का अतिरिक्त अवकाश, जारी हुई अधिसूचना

    रांची(RANCHI) : झारखंड हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के आग्रह पर होली की छुट्टी में अतिरिक्त अवकाश को मंजूरी मिल गई है. आगामी 8 मार्च को होली है. ऐसे में दूरदराज और दूसरे जिले/राज्य में रहने वाले अधिवक्ताओं को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी ना हो इसको लेकर एडवोकेट एसोसिएशन झारखंड हाई कोर्ट ने आग्रह किया था कि होली के पूर्व अतिरिक्त अवकाश दिया जाए.

    दो दिन पहले से छुट्टी

    ऐसे में हाई कोर्ट की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है. 8 मार्च यानी होली के दो दिन पहले 6 और 7 को भी हाईकोर्ट में अवकाश घोषित किया गया है. इस कार्य दिवस के बदले दो शनिवार 19 अगस्त और 16 सितंबर को कार्य दिवस के रूप में घोषित किया गया है. झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी अधिसूचना में हाईकोर्ट के सभी विभागों को प्रेषित किया गया है.


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