झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के आग्रह को ठुकराया, शेल कंपनी मामले की सुनवाई अब 17 जून को

    झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के आग्रह को ठुकराया,  शेल कंपनी मामले की सुनवाई अब 17 जून को

    टीएनपी डेस्क (TNP DESK) - झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झटका दिया है. राज्य सरकार की ओर से हस्तक्षेप याचिका को अस्वीकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि शेल कंपनी, माइनिंग लीज, मनरेगा घोटाला पर 17 जून को सुनवाई होगी.

    हेमंत सरकार को झटका

    झारखंड हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को झटका लगा है. हाई कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट जनरल और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के बीमार होने से सुनवाई नहीं रोकी जा सकती है. हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को झटका लगा है.सरकार ने महाधिवक्ता राजीव रंजन और वरीय वकील कपिल सिब्बल के कोरोना पोजिटिव होने का हवाला दिया है.

    इसे भी पढ़ें:

    अगर हेमंत सोरेन 28 जून को नहीं रख सके पक्ष तो क्या करेगा निर्वाचन आयोग, जानिए

    हाईकोर्ट से सुनवाई रोकने का आग्रह

    बता दें कि हाईकोर्ट में सरकार ने हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर 17 जून की सुनवाई रोकने का आग्रह किया था. याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा के वकील राजीव कुमार के अनुसार हाईकोर्ट ने कहा है कि गुरुवार को ही राज्य सरकार अपर महाधिवक्ता स्तर के वकील को सुनवाई के लिए नामित कर दें. कल यानि शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में यह मामला सुनवाई योग्य है या नहीं इस बिंदु पर सुनवाई होगी. अब सभी की नजरें कल होने वाली सुनवाई और कोर्ट के फैसले पर टिकी है.



    Related News