चांडिल में भी धारा-144, जुलूस, प्रदर्शन और रैली पर प्रतिबंध

    चांडिल में भी धारा-144,  जुलूस, प्रदर्शन और रैली पर प्रतिबंध

    जमशेदपुर (JAMSHEDPUR) - रांची में 10 जून को हुए उपद्रव के मद्देनजर विधि-व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए एसडीओ रंजीत लोहरा ने एक आदेश जारी कर चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में धारा- 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. इसके तहत चार या चार से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा. किसी भी प्रकार का घातक हथियार, आग्नयास्त्र, लाठी इत्यादि को लेकर चलने पर रोक रहेगी. सभा, जुलूस, प्रदर्शन और रैली पर प्रतिबंध रहेगा. वहीं रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग वर्जित रहेगा. इसके साथ ही भड़काऊ संप्रदायिक मैसेज के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.

     

    कई वाहन चालकों ने बदला अपना रुख

    बता दें कि निषेधाज्ञा आदेश शव यात्रा और शादी विवाह पर लागू नहीं होगा. इसी कड़ी में मंगलवार को सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र में ओपी प्रभारी सतीश कुमार के नेतृत्व में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया. इस दौरान पुलिस ने सभी वाहनों की गहनता से जांच की. बगैर हेलमेट पहने लोगों को पुलिस ने हिदायत देकर छोड़ दिया. पुलिस ने जमशेदपुर से सटे कपाली के अलबेला गार्डन में भी चेकिंग अभियान किया. पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान को देखकर कई वाहन चालकों ने अपना रुख बदल लिया.

    रिपोर्ट: रंजीत ओझा, जमशेदपुर


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