हाई कोर्ट ने लगाई झारखंड सरकार को फटकार, पूछा- राज्य में गवाह सुरक्षा योजना लागू है या नहीं

    हाई कोर्ट ने लगाई झारखंड सरकार को फटकार, पूछा- राज्य में गवाह सुरक्षा योजना लागू है या नहीं

    जमशेदपुर(JAMSHEDPUR): फायरिंग के एक मामले में कोर्ट में गवाही देकर घर लौटे सिदगोड़ा निवासी मनप्रीत सिंह की हुई हत्या के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. सरकार से पूछा है कि राज्य में गवाह सुरक्षा योजना लागू है या नहीं. यदि लागू है तो गवाहों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं. कोर्ट ने 27 जून तक सरकार को शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है.

     

    उल्लेखनीय है कि सीतारामडेरा थाना क्षेत्र में तीन माह पहले हुई फायरिंग के मामले में अपराधियों ने मनप्रीत को गवाही देने से मना किया था. अन्यथा हत्या की धमकी दी गयी थी. परिजनों का कहना है कि मनप्रीत द्वारा धमकी की जानकारी दी गई थी. लेकिन सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किये गये थे. जिसकी वजह से कोर्ट में गवाही देकर लौटे मनप्रीत की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई. उसपर 8 राउंड फायरिंग की गई थी, जिसमें से एक गोली उसके सिर में, दूसरी हाथ पर और तीसरी गोली पैर में लगी.

    एसएसपी, सिटी एसपी समेत थानेदार पहुंचे मनप्रीत के घर  

    दूसरी ओर सिदगोड़ा शिव सिंह बागान पोस्ट ऑफिस रोड स्थित मनप्रीत पाल सिंह ढिल्लों के घर गुरुवार को सिख समाज के कई नेता सरदार शैलेन्द्र सिंह और अन्य पहुंचे और परिवार वालों को संत्वना दे रहे थे. सरदार शैलेन्द्र सिंह का कहना है कि तभी जिले के पुलिस कप्तान एसएसपी डॉ एम तमिलवानन, सिटी एसपी के विजय शंकर सिदगोड़ा थाना प्रभारी रंजीत कुमार, सीतारामडेरा थाना प्रभारी अखिलेश प्रसाद मंडल भी मनप्रीत के घर पहुंचे. पुलिस कप्तान ने कई बिंदुओं पर सभी से पूछताछ की. परिजन और सिख नेताओं से वार्ता की गई. उन्हें आश्वस्त किया गया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगी है. उन पर दबाव बनाने के लिए बुधवार की रात राहुल सिंह के पिता पूर्व सीएम के रिटायर्ड अंगरक्षक कालिका सिंह और अन्य बदमाशों के परिजनों को हिरासत में लिया गया है. राहुल ने भी सरेंडर करने के लिए फोन किया था.

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    24 घंटे के अंदर होगी अपराधियों की गिरफ्तारी : एसएसपी

    एसएसपी ने सिख नेताओं और परिजनों से 24 घंटे की मोहलत मांगी है. मनप्रीत के शव का पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार रोका गया है. पुलिस का कहना था कि वे लोग अंतिम संस्कार कर दें. लेकिन परिजन और सिख समाज के प्रतिनिधियों ने अपराधियों की गिरफ्तारी होने तक शव उठाने से साफ तौर पर इंकार कर दिया है. मनप्रीत की हत्या मामले में शिव सिंह बागान निवासी पुलिस मेंस एसोसिएशन के नेता कालिका सिंह के बेटे राहुल सिंह, अक्षय सिंह, टाटा लाइन के पूरण चौधरी, नवीन सिंह, गौरव गुप्ता समेत 8-10 अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. यह मामला मनप्रीत की मां सोनी कौर के बयान पर दर्ज किया गया है. पुलिस ने इस मामले में मनप्रीत के पिता हरजिंदर सिंह और बड़े भाई को भी बातौर गवाह के रुप में रखा गया है. वही हरजिंदर सिंह का कहना है कि उनके बड़े बेटे को भी जान से मारने की धमकी दी गई है.

    रिपोर्ट: रंजीत ओझा, जमशेदपुर  


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