मांडर में 23 को वोटिंग, नहीं है वोटर ID तो भी दे सकते हैं वोट, जानिये कैसे


रांची(RANCHI) आय से अधिक संपत्ति मामले के आरोपी बंधु तिर्की के विधायकी से इस्तीफा देने के बाद मांडर विधानसभा सीट के लिए उप चुनाव हो रहा है 23 जून को वोटिंग होनी है. इसके लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है. रांची DC सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी छवि रंजन ने इस संबंध में वोटरों से बड़ी संख्या में मतदान में हिस्सा लेने की अपील की है. वहीं कहा है कि अगर मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है. परन्तु किसी कारणवश मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. 12 अन्य फोटो पहचान दस्तावेजों का वोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.
नहीं है वोटर आईडी तो इसका करें इस्तेमाल
1. आधार कार्ड
2. मनरेगा जॉब कार्ड
3. बैंको / डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक
4 . श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
5. ड्राइविंग लाइसेन्स
6. पैन कार्ड
7. एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड
8. भारतीय पासपोर्ट
9. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
10. केन्द्र / राज्य सरकार / लोक उपक्रम / पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
11. सांसदो / विधायकों / विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र
12. यूनिक डिसएबिलिटी आईडी ( यूडीआईडी ) कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय , भारत सरकार।
नोट:- प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 की धारा 20 क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं , मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट ( तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं ) के आधार पर ही पहचाना जाएगा.
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