झारखंड हाईकोर्ट में आज रात 8 बजे नहीं हाजिर हुए देवघर DC और मोहनपुर CO तो जारी होगा वारंट

    झारखंड हाईकोर्ट में आज रात 8 बजे नहीं हाजिर हुए देवघर DC और मोहनपुर CO तो जारी होगा वारंट

    रांची(RANCHI)- लैंड पजेशन सर्टिफिकेट समय पर निर्गत नहीं करने के मामले में देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और मोहनपुर सीओ को झारखंड हाईकोर्ट में आज रात 8 बजे तक हाजिरी लगानी जरूरी है.  अगर वे ऐसा नहीं कर सके तो दोनों के नाम वारंट जारी कर दिया जाएगा।  जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने यह सख्त आदेश दिया है.  कोर्ट में लापरवाही के लिए नाराजगी भी जताई है.

    बता दें कि याचिककर्ता देवघर जिले के मोहनपुर अंचल  में अपनी जमीन चाहते हैं. जमीन बेचने के लिए अंचल में LPC के लिए वर्ष 2019 में आवेदन किया था. अंचल कार्यालय से सही समय पर LPC निर्गत नहीं होने के कारण जमीन नहीं बेच पा  रहे थे. उन्हें जमीन की रजिस्ट्री कराने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. इसके बाद अपने वकील लखन चंद्र राय के माध्यम से कोर्ट पहुंचे. 

    पजेशन सर्टिफिकेट क्या है?

    पजेशन सर्टिफिकेट(possession certificate) एक दस्तावेज है जो बताता है कि किसी के पास संपत्ति का कब्जा है. जबकि कब्जे के पत्र और कब्जे के प्रमाण पत्र का परस्पर उपयोग किया जाता है. दोनों का उपयोग कभी-कभी दो अलग-अलग चीजों के लिए किया जाता है. कभी-कभी, अपनी संपत्ति के खिलाफ धन जुटाने के लिए, एक मालिक को संबंधित नगरपालिका या तहसील से एक प्रामाणिक विवरण के साथ, ऋणदाता को एक अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करना पड़ता है.  कब्जा प्रमाणपत्र सहायक दस्तावेजों में से एक है और संपत्ति पर मालिक के स्वामित्व के एकमात्र प्रमाण के रूप में कार्य नहीं कर सकता है. 


    the newspost app
    Thenewspost - Jharkhand
    50+
    Downloads

    4+

    Rated for 4+
    Install App

    Our latest news