चिरूडीह गोली कांड में दोषी करार दिए गए योगेंद्र साव, निर्मला देवी
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टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : मंगलवार को कोर्ट के फैसले से पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का बड़ा झटका लगा है. रांची सिविल कोर्ट ने योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी को चिरूडीह गोलीकांड में दोषी करार दिया है. वहीं साक्ष्य व गवाह के अभाव में पुत्र अंकित राज बरी कर दिया गया है. यह फैसला मंगलवार को अपर न्यायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट में सुनाया गया है. बता दें कि 8 मार्च को रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई थी. अदालत ने फैसले के लिए 22 मार्च की तारीख तय की थी. अब कोर्ट 24 मार्च को सजा का एलान करेगी.
क्या है मामला
वर्ष 2016 में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की पत्नी व पूर्व विधायक निर्मला देवी ने स्थानीय ग्रामीणों के संग एनटीपीसी के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ कफन सत्याग्रह किया था. इसी दौरान प्रशासन के साथ ग्रामीणों की झड़प हुई थी. इसमें चार लोगों की मौत हुई थी. इस मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, पत्नी व पूर्व विधायक निर्मला देवी और पुत्र अंकित राज के खिलाफ बड़कागांव थाना में मामला दर्ज कराया गया था.
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