लालू यादव को नहीं मिली तत्काल राहत, बेल के लिए करना होगा इंतजार

    लालू यादव को नहीं मिली तत्काल राहत, बेल के लिए करना होगा इंतजार

    रांची (RANCHI) :  चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता  लालू यादव  की जमानत याचिका पर न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.  कोर्ट ने याचिकाकर्ता को डिफेक्ट हटाने का निर्देश दिया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी. गौरतलब है कि सीबीआई कोर्ट ने 25 फरवरी को लालू यादव को दोषी करार दिया था और 5 साल की सजा के साथ साठ लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. लालू यादव ने सीबीआई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दी है.



    Related News