गिरिडीह में 144 धारा लागू, रूपेश हत्याकांड मामले में सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने लिया फैसला

    गिरिडीह में 144 धारा लागू, रूपेश हत्याकांड मामले में सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने लिया फैसला

    गिरिडीह (GIRIDIH) - रूपेश पांडे हत्याकांड से गरमाई सियासत के बाद शहर के हालात देखते हुए गिरिडीह के सदर अनुमंडल पदाधिकारी विशालदील खलको ने रविवार को पूरे अनुमंडल इलाके में धारा 144 लागू करने के फैसला लिया. इसकी पुष्टि खुद सदर अनुमंडल पदाधिकारी खलको ने करते हुए बताया की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू होने के बाद सदर इलाके के शहर, बेंगाबाद, गांडेय समेत कई इलाकों में हर तरह धरना प्रदर्शन और जुलुस निकलने और पुतला दहन में पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. सदर एसडीएम के अनुसार धारा 144 अगले आदेश तक सदर अनुमंडल क्षेत्र में 144 लागू रहेगा. इसके साथ ही क्षेत्र में सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट के डालने पर भी वैसे असमाजिक तत्वों के खिलाफ कारवाई की जाएगी.

    मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हत्या

    बता दें कि हजारीबाग के बरही में मूर्ति विसर्जन के दौरान रूपेश पांडे की हत्या होने के बाद से ही गिरिडीह में लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है. हिंदू संगठन से लेकर भाजपा इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार को घेरने में प्रयास किया और हेमंत सरकार के पुतला दहन से लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तक किया. इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने रविवार की सुबह से गिरिडीह अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दिया गया.

    रिपोर्ट : दिनेश कुमार, गिरिडीह


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