दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले को सजा-ए-मौत


धनबाद (DHANBAD) : बच्ची के साथ दुराचार कर उसकी हत्या कर देने के एक मामले में बुधवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया. धनबाद पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दुराचारी डबलू मोदी को नाबालिग से दुराचार के जुर्म में सजा-ए-माैत की सजा दी है. इसके साथ ही 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. बच्ची की हत्या के जुर्म में भी सज़ा-ए मौत के साथ पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है. साक्ष्य छुपाने के जुर्म में 7 वर्ष की कैद और एक हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया गया है. अदालत ने 7 फरवरी को डबलू मोदी को दोषी करार दिया था, सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 9 फरवरी की तारीख तय की गई थी. दोषी डबलू मोदी घटना के बाद से ही न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है.
पुटकी थाना में 29 अप्रैल, 2018 को हुआ था केस
मोदी के खिलाफ पुटकी थाना में 29 अप्रैल, 2018 को पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप था कि 28 अप्रैल, 2018 की रात 9:00 बजे उसके गांव का ही डबलू मोदी उसके घर पर आया और उसकी पुत्री को यह कह कर घर से ले गया कि पड़ोस में विवाह के घर में भोज खिला कर वापस ले आते हैं. परंतु उस रात वह उसकी पुत्री को लेकर वापस नहीं लौटा, वह अपने परिजनों के साथ अपनी नाबालिग पुत्री को ढूंढने लगी. लेकिन वह कहीं नहीं मिली. वह विवाह स्थान पर जाकर पूछताछ की. लोगों ने बताया कि डबलू मोदी एक बच्ची को लेकर जरूडीह जंगल की ओर ले गया है. दूसरे दिन जंगल में उसकी पुत्री का चप्पल एवं फॉक्र बरामद किया गया.
रिपोर्ट : सत्य भूषण ,धनबाद
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