झारखंड में तंबाकू उत्पादों पर कानून में प्रस्तावित बदलावों को वापस ले सरकार - डॉ अजय कुमार


जमशेदपुर (JAMSHEDPUR) - पूर्व सांसद डा. अजय कुमार ने झारखंड सरकार से तंबाकू कानूनों में प्रस्तावित बदलावों को वापस लेने की मांग की है. उन्होंने कोरोना काल में उत्पन्न स्थितियों का हवाला देते हुए इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है.
तम्बाकू उत्पादों को बेचने के लिए एक अलग व्यापार लाइसेंस होना अनिवार्य
कांग्रेस कार्यसमिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य और जमशेदपुर के पूर्व सांसद, आईपीएस डॉ अजय कुमार ने झारखंड के मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर कहा है कि स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के तहत तम्बाकू उत्पादों को बेचने के लिए एक अलग व्यापार लाइसेंस होना अनिवार्य किया गया है. यह दुकनदारों के हित को प्रभावित करेगा. जिन दुकानों में तंबाकू वाले उत्पाद बिकेंगे, वहां टॉफी, कैंडी, बिस्कुट, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स या किसी तरह के खाद्य व पेय पदार्थ की बिक्री नहीं की जा सकेगी. ऐसे संशोधित कानून से तंबाकू उत्पाद बेचने वाले छोटे खुदरा विक्रेताओं की आजीविका पर हमला होगा.
झारखंड में 10 लाख तंबाकू उत्पाद बेचने वाले विक्रेता
डॉ अजय ने कहा कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन और कारोबारी बंदिशों और उसके बाद आर्थिक स्थिति के बिगड़ने के चलते छोटे खुदरा कारोबारियों की दशा खराब है. आगे कोई भी विपरीत नीति उनके कारोबार को अस्थिर करेगी और यह ताजा हमला विनाशकारी होगा. फिलहाल झारखंड में करीब 10 लाख तंबाकू उत्पाद बेचने वाले छोटे खुदरा विक्रेता हैं और इस तरह के सख्त कानून निश्चित रूप से उनकी आजीविका को प्रभावित करेंगे. अजय कुमार ने पत्र के माध्यम से मांग की है कि मुख्यमंत्री संबंधित विभाग को तंबाकू उत्पादों पर कानून में प्रस्तावित संशोधनों को वापस लेने का निर्देश दें, क्योंकि वे अत्यंत कठोर हैं. हमें अपने तंबाकू विक्रेताओं की ऐसी परिस्थितियों में मदद करनी चाहिए. जहां मोदी सरकार के कुप्रबंधन के कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है.
रिपोर्ट: अन्नी अमृता, ब्यूरो हेड, जमशेदपुर
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