नारकोटिक्स एक्ट के तहत दो गांजा तस्करों को 10-10 साल की सजा, 1-1 लाख का आर्थिक जुर्माना भी

    नारकोटिक्स एक्ट के तहत दो गांजा तस्करों को 10-10 साल की सजा, 1-1 लाख का आर्थिक जुर्माना भी

     लोहरदगा(LOHARDAGA)- लोहरदगा सिविल कोर्ट ने नारकोटिक्स एक्ट के तहत दो आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कुडू पुलिस ने 13.03.2019 को एक वाहन में 756 KG गांजा के साथ दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पीडीजे सह स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस राजेंद्र बहादुर पाल ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइको ट्रौपिक सबसट्रासेस 1985 के कानून के तहत फैसला सुनाने का कार्य किया है. धारा (B) ii (C) के तहत दोषी करार दिया गया है. आरोपी दीनानाथ तिवारी गांव चारपोखरी भोजपुर आरा और राजेश कुमार गांव नवादा भेन भोजपुर निवासी है. आरोपियों के द्वारा जुर्माना नहीं जमा करने पर सज़ा बढ़ाया जाएगा.

    रिपोर्ट: गौतम लेनिन, लोहरदगा

     


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