झारखंड में निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण लागू , राज्यपाल ने दी मंजूरी

    झारखंड में निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण लागू , राज्यपाल ने दी मंजूरी

    टीएनपी डेस्क(TNP DESK)-झारखंड में निजी क्षेत्रों में होनेवाली नियुक्ति में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी गई है. विधानसभा से पारित होने के बाद झारखंड राज्य  निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 को मंजूरी दे दी है. राज्यपाल रमेश बैस की स्वीकृति के बाद इस अधिनियम को राज्य में लागू कर दिया गया है.

    40 हजार तक के वेतन वाले पदों पर मिलेगा लाभ

    बता दें कि ये आरक्षण लागू होने के बाद अब राज्य के निजी क्षेत्र के नियोक्ता को 3 महीने के अंदर पोर्टल पर 40 हजार रुपये तक वेतन और मजदूरी वाले पदों पर 75% स्थानीय लोगों को बहाल करना होगा. इस अधिनियम के तहत लाभ लेने के लिए उम्मीदवर को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा. पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद ही ही नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इसके तहत संबंधित प्रतिष्ठानों के कारण होने वाले विस्थापितों, संबंधित जिले के स्थानीय उम्मीदवार, तथा समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा जाएगा.

    इसके साथ ही इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर दंड का भी प्रावधान किया गया है. इसके लिए 10 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक का दंड हो सकता है.

    रिपोर्ट; समीक्षा सिंह , रांची डेस्क

     


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