भागलपुर: शराब तस्करी मामले में आरोपी को सुनाई गई 6 साल की सजा, 1 लाख का लगा जुर्माना

    भागलपुर: शराब तस्करी मामले में आरोपी को सुनाई गई 6 साल की सजा, 1 लाख का लगा जुर्माना

    भागलपुर (BHAGALPUR) : बिहार में शराब बंदी के बावजूद आए दिन शराब तस्करी जैसी खबरें सामने आते रहती है. वही पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कारवाई करने में जुट गई है. इसी कड़ी में भागलपुर उत्पाद कोर्ट के द्वारा शराब तस्करी करने के मामले में आरोपी अंगद कुमार को 6 साल की सजा और एक लाख रुपया जुर्माना की सजा सुनाई गई. इस कारवाई के बाद अपराधियों के नजर में कानून का भय और भी बढ़ जाएगा. जिससे ऐसे अपराध की संख्या में भी कमी आएगी.

    क्या है पूरा मामला

    गोराडीह थाना क्षेत्र के गोराडीह चौक के पास 24 जुलाई 2022 को वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. इसी क्रम में कोतवाली बांका की ओर से आ रही है बोलेरो गाड़ी को पकड़ा गया. जिसकी जांच करने पर उसमें से 225 लीटर विदेशी शराब बरामद किए गए और साथ ही साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. वही दो लोगों को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया. लेकिन एक आरोपी को 6 साल की सजा सुनाई गई है.

     

     

     


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