टीएनपी डेस्क(TNP DESK): बिहार के राशन कार्ड धारकों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है. राज्य सरकार ने ई-केवाईसी (E-KYC) की समयसीमा को बढ़ाकर अब 30 अप्रैल कर दिया है. इससे पहले यह अंतिम तिथि 30 मार्च निर्धारित की गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में लाभार्थियों की ओर से प्रक्रिया पूरी नहीं किए जाने के कारण सरकार ने एक बार फिर राहत देते हुए समय बढ़ाने का फैसला लिया.
सरकार ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि जो लाभार्थी तय नई समयसीमा तक अपना बायोमेट्रिक ई-केवाईसी पूरा नहीं करेंगे, उनके राशन कार्ड को अमान्य घोषित किया जा सकता है. इसके साथ ही उनका नाम लाभार्थियों की सूची से हटाया जा सकता है, जिससे उन्हें सरकारी राशन मिलना पूरी तरह बंद हो जाएगा.
दरअसल, ई-केवाईसी को अनिवार्य बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य सिस्टम में चल रही अनियमितताओं को खत्म करना है. विभाग को मिली शिकायतों में यह सामने आया था कि कई स्थानों पर मृत व्यक्तियों के नाम पर भी राशन उठाया जा रहा था. इसके अलावा, एक ही आधार नंबर से कई राशन कार्ड जुड़े होने के मामले भी सामने आए हैं. इन गड़बड़ियों को रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह सख्त कदम उठाया ह. अधिकारियों ने यह भी साफ कर दिया है कि 30 अप्रैल के बाद किसी भी तरह की अतिरिक्त मोहलत नहीं दी जाएगी.इसलिए तय समयसीमा के बाद लाभार्थियों का नाम डीलर की मशीन में दिखाई नहीं देगा, जिससे उन्हें राशन नहीं मिल पाएंगे.
ऐसे में सभी पात्र लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे बिना किसी देरी के अपने नजदीकी राशन डीलर या अधिकृत केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर लें. थोड़ी सी लापरवाही उन्हें सरकारी योजना के लाभ से वंचित कर सकती है, इसलिए समय रहते इस जरूरी काम को पूरा करना बेहद जरूरी है.
Thenewspost - Jharkhand
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