अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर स्वास्थ्य विभाग की नकेल, कार्रवाई कर किया गया सील

    अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर स्वास्थ्य विभाग की नकेल, कार्रवाई कर किया गया सील

    पश्चिम चम्पारण(PASCHIM CHAMPARAN): पूरे देश में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर एक्स-रे सेंटर पर बैन लगाया गया है. लेकिन फिर भी बिहार में धड़ल्ले से अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित हो रहे हैं. मंगलवार 13 जून को जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो जिसमें चौकानेवाली बात सामने आई.

    अवैध रुप से संचालित जांच घरों पर कार्रवाई

    आपको बताये कि नरकटियागंज अनुमंडल अंतर्गत सैकड़ों जांच घर है. जहां धड़ल्ले से पैसे लेकर धंधा किया जा रहा है. तो वहीं अनुमंडल अस्पताल से महज 200 मीटर दूर कृषि बाजार रोड स्थित दर्जन भर से ज्यादा जांच घर, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सेंटर स्वास्थ विभाग के आंखों के सामने अवैध रूप से धड़ल्ले से संचालित किए जा रहे है.

    कई अवैध अल्ट्रासाउंड और जांच घरों के संचालक फरार

    आखिर ये अवैध जांच घर,अल्ट्रासाउंड सेंटर किसके सह पर संचालित किए जा रहे हैं ये जांच का विषय है. इसी कड़ी में स्वास्थ विभाग की टीम ने सोमवार को छापेमारी करते हुए पुरानी बाजार में अस्पताल चौक स्थित तनिष्का अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील करने की कार्रवाई की. छापेमारी की खबर मिलते ही पुरानी बाजार मे संचालित हो रहे कई अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर और जांच घरों को संचालक बंद कर फरार हो गए.

    पीएनडीटी सर्टिफिकेट एक्सपायर होने के बाद भी हो रहा था संचालन

    अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ प्रशांत कुमार ने बताया कि जिला और अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार नगर के अस्पताल रोड स्थित अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच के दौरान तनिष्का अल्ट्रासाउंड का पीएनडीटी सर्टिफिकेट 23 फरवरी 2023 को एक्सपायर हो गया था. इसके बावजूद इस अल्ट्रासाउंड का संचालन किया जा रहा था. जिसे सील किया गया है. मौके पर नोडल चिकित्सा पदाधिकारी डॉ आई हक,स्वास्थ प्रबंधक जीतेंद्र कुमार,बतौर मजिस्ट्रेट आवास पर्यवेक्षक नितेश कुमार यादव और शिकारपुर पुलिस मौजूद रही.


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