मुख्यमंत्री दिव्यांगजन योजना की शुरुआत, 10लाख का मिलेगा कर्ज, यहाँ करें आवेदन


पटना(PATNA): बिहार में सरकार अब दिव्यांग योजना के तहत 10लाख रूपये के कर्ज देने कि शुरुआत कि है. जिससे दिव्यांग खुद को बेसहारा और लाचार ना समझें. वह खुद एक सफल उद्यमी बन कर दूसरे लोगों को रोजगार दे सके. उद्योग विभाग ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन योजना के तहत आवेदन को शुरुआत कर दिया है.
बता दे कि उद्योग विभाग के माध्यम से संचालित 'मुख्यमंत्री दिव्यांगजन योजना' के तहत राज्य के दिव्यांगजनों को 10 लाख तक ऋण एवं अनुदान दिया जाएगा. इसके लिए लाभुक आवेदन कर सकते हैं.
मुख्यमंत्री का रोजगार पर फोकस
दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद बिहार सरकार ने सात निश्चय-3 के तहत अधिक से अधिक रोजगार सृजन पर जोर दे रही है. राज्य में 1 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है.राज्य में नए उद्योगों की स्थापना कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि राज्य के लोगों को रोजगार मिल सके.सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के बीच मे उद्यमिता/स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांगजन योजना शुरू किया है.इसके माध्यम से पात्र लाभुकों को 10 लाख ऋण एवं अनुदान की राशि दी जा रही है.
ऐसे करें आवेदन
राज्य सरकार ने राज्य के दिव्यांगजनों को इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया है.इसके लिए उद्योग विभाग द्वारा संचालित पोर्टल https:// udyami.bihar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे. इस योजना के तहत स्वीकृति लाभुकों को प्रति इकाई परियोजना लागत का अधिकतम 10 लाख तक की राशि ऋण या अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी.
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