भागलपुर : आरोपी को 5 साल की सजा और 1 लाख जुर्माना, विदेशी शराब बरामदगी मामले में अदालत का फैसला

    भागलपुर : आरोपी को 5 साल की सजा और 1 लाख जुर्माना, विदेशी शराब बरामदगी मामले में अदालत का फैसला

    भागलपुर : जिले के पिरपैंती थाना क्षेत्र के कंगाली चौक पर 18 सितंबर 2021 को 140 बोतल विदेशी शराब बरामदगी के मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है. जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड के रास्ते एक काले रंग की हुंडई कार से शराब बिहार लाई जा रही है.

    सूचना के आधार पर पुलिस ने सघन वाहन जांच अभियान चलाया. इसी दौरान एक काले रंग की कार ने भागने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया. मौके से चालक फरार हो गया जबकि कार में सवार गोलू कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया. तलाशी के दौरान कार से 140 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई थी.

    मामले की सुनवाई के बाद भागलपुर के विशेष उत्पाद न्यायालय टु के न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा ने अभियुक्त गोलू कुमार को दोषी करार दिया.

    अदालत ने उसे 5 वर्ष की सजा और ₹1,00,000 का जुर्माना लगाया है. अदालत ने यह भी कहा है कि जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामले की जानकारी विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने दी.

     


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