अब इंतजार के दिन चले गये जनाब ! अब खटाक से आएगा  आपके खाते में PF का पैसा, जानिए कैसे ?

    अब इंतजार के दिन चले गये जनाब ! अब खटाक से आएगा  आपके खाते में PF का पैसा, जानिए कैसे ?

    टीएनपी डेस्क (Tnp Desk):- नौकरी कर रहे लोगों का कुछ पैसा वेतन से पीएफ यानि Provident Fund के लिए कटता है. यह पैसा आपका ही रहता है और इसमे कंपनी का भी अंशदान रहता है. इसमे ब्याज भी बढ़िया मिलता है और आगे कोई झंझट नहीं रहती. लिहाजा, इससे कमर्चारियों के लिए एक अच्छा निवेश भी माना जाता है. क्योंकि पैसा हर महीने धीरे-धीरे उनके वेतन से कट जाता है. इसमे अच्छी बात ये है कि आप जरुरत के समय पैसा भी निकाल सकते हैं. इससे फायदा ये होता है कि आपका पैसा जरुरत के समय काम आ जाता है. इसमें समय-समय पर बदलाव भी होते रहते हैं.

    तुरंत खाते में आएगा आपका पैसा

    अब नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट से शिक्षा, बीमारी, घर बनाने या शादी जैसे खर्चों के लिए एक लाख रुपए तक निकालना और भी आसान हो गया है. सरकार का दावा है कि ऐसे छोटे दावे 72 घंटे यानि तीन दिन के भीतर सीधे बैंक खाते में आ जायेंगे.  EPFO के अनुसार, PF निकालने के 99% आवेदन ऑनलाइन के जरिए आ रही है. इससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो गई है. वित्त वर्ष 2024-25 में किए गए 68.96 लाख दावों में से 50% दावे 72 घंटे के भीतर निपटा दिए गए. सरकार का अगला टारगेट वित्त वर्ष 2025-26 में एक लाख रुपये तक के सभी दावों का 72 घंटों में सैटल करना है. वही एक लाख रुपये से अधिक राशि वाले 90% दावों का निपटारा भी 20 दिनों के भीतर हो रहा है.

    एजेंट औऱ दलालों के चक्कर में न फंसे

     मौजूदा समय में ईपीएफओ EPFO के 7.37 करोड़ सक्रिय सदस्य हैं. 2012 के बाद खोले गए खातों में तो डेटा पूरी तरह डिजिटल है, लिहाजा इन खातों से जुड़े दावों का निपटारा जल्दी हो रहा है. वहीं, 2012 से पहले के खातों में डेटा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया लंबी होने के कारण कुछ देरी हो रही है. कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन ने लोगों से गुजारिश की है कि पीएफ संबंधित कामों के लिए किसी एजेंट या दलाल की मदद न लें, बल्कि सीधे ईपीएफओ दफ्तर या संबंधित अधिकारी से संपर्क कर अपने दिक्कते को सुलझाएं.

    EPFO के नियमों के मुताबिक, रिटायरमेंट से पहले भी कुछ हालात में पीएफ अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है. आप शादी के लिए पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं. इसके लिए आपको कम से कम 7 साल तक EPF का सदस्य होना जरूरी है. बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसा निकाल सकते हैं. इसके लिए भी 7 साल की सदस्यता जरूरी है.घर खरीदना, बनाना या उसकी मरम्मत करना चाहते हैं  तो भी पीएफ 


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