मोदी सरनेम मामला: अब 22 मई को रांची के एमपी/एमलए कोर्ट में सशरीर उपस्थित होंगे राहुल गांधी

    मोदी सरनेम मामला: अब 22 मई को रांची के एमपी/एमलए कोर्ट में सशरीर उपस्थित होंगे राहुल गांधी

    Ranchi- मोदी सरनेम मामले में अब 22 मई को रांची के एमपी/एमलए कोर्ट को राहुल गांधी की हाजिरी होगी. व्यक्तिगत उपस्थिति से छुट्ट की उनकी अपील को खारिज करते हुए एमपी/एमलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू ने यह फैसला सुनाया है. 24 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई के बाद अदालत के द्वारा फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, अब उस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए अदालत ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रुप से उपस्थित रहने का आदेश सुनाया है.

    कर्नाटक में एक चुनावी सभा के दौरान दिया था बयान

    ध्यान रहे कि कर्नाटक के एक चुनावी सभा में मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की एक टिप्पणी के बाद देश के कई हिस्सों में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया गया था, इसी मामले में सूरत की एक निचली अदालत के द्वारा उन्हे दो वर्ष की सजा सुनाई गयी है, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय के द्वारा उनकी संसद की सदस्यता को खत्म करने की अधिसूचना जारी कर दी गयी है, हालांकि इस मामले में राहुल गांधी के द्वारा गुजरात हाईकोर्ट में अपील की गयी थी, लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा भी निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया गया, अब इस मामले में सर्वोच्च अदालत जाने की तैयारी की जा रही है. इसी मोदी सरनेम मामले में अब रांची के एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा उन्हे शरीर हाजिर होने का आदेश दिया गया है.

    क्या कहा था राहुल गांधी ने

    उक्त चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी से लेकर नरेन्द्र मोदी तक सारे चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है? जिसके बाद उनके इस बयान को सारे मोदी सरनेम वालों के लिए अपमानजनक बताते हुए मामला दर्ज करवाया गया था.

    तेजस्वी यादव के खिलाफ भी दर्ज हुआ है मुकदमा

    ध्यान रहे कि इसी तरह का एक मामला बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के विरुद्ध भी चल रहा है, तेजस्वी यादव ने अपने बयान में पीएम नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को निशाना साधते हुए गुजराती ठग कहा था, जिसके बाद उनके खिलाफ भी मामले दर्ज किये गये हैं.     



    Related News