टीएनपी डेस्क(TNP DESK):हमारे देश में शादी एक सामाजिक बंधन तो है ही वहीं, यह एक कानूनी बंधन भी माना जाता है जहां एक बार अगर किसी से आपकी शादी हो गई तो आपको पूरी उमर इसका निर्वाह करना है.जहां पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना कानूनी रूप से अपराध माना जाता है लेकिन कई वजह से लोग दूसरी शादी कर लेते हैं और पहली पत्नी को छोड़ देते है.जिसमे घरेलु विवाद अवैध संबंध या अन्य सामाजिक और कानूनी वजह होती है.
पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी कानूनी अपराध
ऐसा नहीं है कि आपको दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं मिलती है लेकिन इसके लिए आपको पहली पत्नी से कानूनी रूप से अलग होना होगा यानी तलाक लेना पड़ेगा.पहली पत्नी से तलाक के बाद ही आप दूसरी शादी कर सकते है इसमें कोई भी कानूनी बंधन नहीं होता है,लेकिन कई बार लोग बिना तलाक लिए ही दूसरी शादी कर लेते है.यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है और आपके पति ने भी दूसरी शादी कर ली है तो ऐसे में आपको अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानना जरूरी हो जाता है.
जेल की हो सकती है सजा
आपको बताये कि अगर कोई व्यक्ति पहली पत्नी के साथ रहता है और बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर लेता है तो कानूनी रूप से जेल और जुर्मना दोनों की सजा हो सकती है.चलिए आज हम आपको इसके बारे में पूरे विस्तार से बताते है कि आखिर इसको लेकर भारत में कानून की तरफ कौन सा प्रावधान किया गया है.यदि किसी का पति दूसरी शादी कर लेता है तो वह क्या कर सकती है.
इस वजह से लोग कर लेते है दूसरी शादी
आपको बता दें कि दूसरी शादी करने के पीछे घरेलू हिंसा भी शामिल होती है जहां पत्नी से तंग आकर पति दूसरी शादी कर लेता है.इसके पीछे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी अवैध संबंध भी होता है अगर पत्नी का कहीं दूसरी जगह अफेयर चल रहा हो या पति का कहीं दूसरे जगह संबंध चल रहा तो भी पति दूसरी शादी कर लेता है जो कानूनी रूप से अपराध है.ऐसे में कई लोग दो पत्नियों को एक साथ रखते हैं जो गलत है.
कोर्ट की नजर में दूसरी शादी है पूरी तरह से गलत
अगर कोई व्यक्ति पहली बीवी के रहते दूसरी शादी करता है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत उस व्यक्ति को सात साल की सजा मिलती है. इसके साथ कोर्ट की ओर से जुर्मना भी लगाया जाता है.इसके साथ ही कोर्ट दूसरी शादी को रद्द कर देता है.सुप्रीम कोर्ट ने एक बीवी के रहते हुए दूसरी शादी करना गंभीर अपराध माना है. सुप्रीम कोर्ट ने द्विविवाह को गंभीर अपराध मानते हुए नए जोड़े को छह-छह महीने की साधारण कैद और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
