टीएनपी डेस्क (TNP DESK): सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया है. यह फैसला उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ा है. पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई. रिपोर्ट को सही माना है.अब उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज सुनाया गया फैसला
ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था. जिस पर सोमवार को फैसला आ गया. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नगर निकाय चुनाव कराने के लिए आगे बढ़ने का निर्देश दिया है. नगर निकाय में मेयर और अध्यक्ष पद पर ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था के साथ चुनाव कराने को कहा गया है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में सपा था जिसमें ओबीसी को आरक्षण देने की व्यवस्था थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा है कि राज्य में अब नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे. नगर विकास विभाग के अधिकारियों को सरकार ने आज सुनवाई के दौरान मौजूद रहने के लिए दिल्ली भेजा था.
झारखंड में देखा जा सकता है असर
इस फैसले का झारखंड में भी असर देखा जाएगा. आरक्षण के विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आधार पर झारखंड में भी नगर निकाय चुनाव कराए जा सकेंगे. झारखंड में भी नगर निकाय चुनाव लंबित पड़ा हुआ है. कई नगर निकाय के चुनाव महीनों से नहीं हो पाए हैं. कुछ का समय अब समाप्त होने पर है. ओबीसी आरक्षण का मामला बहुत महत्वपूर्ण है. पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही करा लिए गए. नगर निकाय चुनाव संभवत ओबीसी आरक्षण के साथ हो पाएंगे.