☰
✕
  • Jharkhand
  • Bihar
  • Politics
  • Business
  • Sports
  • National
  • Crime Post
  • Life Style
  • TNP Special Stories
  • Health Post
  • Foodly Post
  • Big Stories
  • Know your Neta ji
  • Entertainment
  • Art & Culture
  • Know Your MLA
  • Lok Sabha Chunav 2024
  • Local News
  • Tour & Travel
  • TNP Photo
  • Techno Post
  • Special Stories
  • LS Election 2024
  • covid -19
  • TNP Explainer
  • Blogs
  • Trending
  • Education & Job
  • News Update
  • Special Story
  • Religion
  • YouTube
  1. Home
  2. /
  3. Trending

बिहार के विकलांग व्यक्ति को हर साल 4800 देती है सरकार, पढ़ें विकलांगता पेंशन योजना का आप कैसे उठा सकते है लाभ

बिहार के विकलांग व्यक्ति को हर साल 4800 देती है सरकार, पढ़ें विकलांगता पेंशन योजना का आप कैसे उठा सकते है लाभ

टीएनपी डेस्क(TNP DESK): बिहार सरकार की ओर से गरीब लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें बिहार की महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाती है. इन योजनाओं में बिहार विकलांगता पेंशन योजना भी शामिल है. इस योजना को लोग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के नाम से भी जानते हैं. इस योजना के तहत बिहार के विकलांग लोगों को 400 रुपये प्रति महीने पेंशन के रूप में आर्थिक मदद दी जाती है.

4800 रुपये की आर्थिक मदद के साथ मिलती है ये सुविधाएं

आपको बताये कि बिहार विकलांग पेंशन योजना के पीछे बिहार सरकार का उदेश्य राज्य के विकलांग लोगों को आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर बनाना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है. योजना के तहत राज्य के विकलांग व्यक्तियों को सालाना 4800 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. वहीं इसके साथ ही उन्हें बस और ट्रेन में मुफ्त में सफर करने का भी लाभ दिया जाता है. वहीं विकलांग व्यक्ति राज्य के किसी भी बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है. बिहार सरकार  विकलांग पेंशन योजना के तहत शिक्षा और रोजगार का अवसर भी देती है.

पढ़ें क्या है विकलांग पेंशन योजना की शर्तें

विकलांगता पेंशन योजना को लेकर बिहार सरकार ने कुछ शर्तें रखी हैं जिसे पूरा करना जरूरी है. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी तरह की आयु सीमा नहीं रखी गई है, लेकिन व्यक्ति की विकलांगता 40% है या उससे अधिक होना जरूरी है. वहीं आवेदक किसी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए. इसके साथ ही विकलांग व्यक्ति किसी अन्य पेंशन योजना का लाभुक नहीं होना चाहिए.

इन दस्तावेजों की पड़ती है जरुरत

बिहार विकलांग पेंशन योजना के आवेदन के समय कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है जिसका फॉर्म के साथ अटैच करना पड़ता है. इन दस्तावेजों में विकलांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है. वहीं पैन कार्ड उपलब्ध हो तो वो भी देना पड़ता है.

इस तरह आप कर सकते है आवेदन

चलिए जान लेते हैं बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते है. इस योजना का फॉर्म विधिवत तरीके से भरना है और पूछे गए सभी सवालों को सही सही भरकर आरटीपीएस यानि लोग सेवा का अधिकार काउंटर पर जमा करना है. आवेदन जमा करने के लिए आरटीपीएस काउंटर से आपको एक रिसिविंग रसीद दिया जायेगा. जिसे भविष्य के लिए रखना चाहिए. यदि आवेदन की स्वीकृति मिल जाती है, तो आपके रजिस्टर फोन नंबर पर एसएमएस या ईमेल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी.

Published at:12 Jan 2025 12:06 PM (IST)
Tags:schems of bihar govermentdisabled person of Bihar bihar disabled person details of bihar disabled person how to apply for bihar disabled person eligibility for bihar disabled person goverment of bihar disabled person benifits of bihar disabled person cm nitish kumar full inofrmantion of bihar disabled person what is bihar disabled person trending news
  • YouTube

© Copyrights 2023 CH9 Internet Media Pvt. Ltd. All rights reserved.