पटना(PATNA):कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को कोर्ट ने मोदी सर ने मामले में अब 25 अप्रैल को निश्चित रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है.12 अप्रैल कौन है पटना के एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में हाजिर होना था लेकिन वह नहीं आए. मालूम हो कि कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस भेजकर 12 अप्रैल को अदालत में पेश होने के लिए कहा था. 12 अप्रैल को राहुल गांधी दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे के साथ बैठक में शामिल हुए. राजद के नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इस बैठक में शामिल हुए विपक्षी एकता को लेकर यह बैठक हुई. जबकि राहुल गांधी को 12 अप्रैल को यानी बुधवार को पटना की कोर्ट में हाजिर होना था.
बीजेपी नेता सुशील मोदी के वकील एसडी संजय और प्रिया गुप्ता में कहा कि राहुल गांधी का बयान दर्ज करने के लिए उन्हें बुधवार को कोर्ट में हाजिर होना था.मगर वह जानबूझकर अदालत में नहीं आए.वह अन्यत्र गैर जरूरी कार्य में व्यस्त थे.जबकि कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया था. वादी पक्ष के वकील यानी एसडी संजय और प्रिया गुप्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि राहुल गांधी की जमानत रद्द की जाए.
हम यहां पर बता दें कि बताता था भाजपा नेता सुशील मोदी ने 18 अप्रैल 2019 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था.आरोप है कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में जनसभा में मोदी सरनेम वालों को अपमानजनक संज्ञा से संबोधित किया था.इस मामले पर राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता अंशुल ने एमपी एमएलए विशेष बुक में आवेदन देकर यह तर्क दिया कि ऐसे ही एक मामले गुजरात की सूरत कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित है. 13 अप्रैल को इस पर सुनवाई होनी है.राहुल गांधी की लीगल टीम गुरुवार को होने वाली सुनवाई के लिए तैयारी में लगी है. राहुल गांधी के वकील के तर्क को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली तारीख 25 अप्रैल निर्धारित की है.
मालूम हो कि मोदी सरनेम मामले में सूरत की एमपी- एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई जिसके आधार पर उनकी सांसदी रद्द हो गई. वैसे उन्हें जमानत दे दी गई थी.बाद में राहुल गांधी ने सेशन कोर्ट में अपील की है. पटना कोर्ट के आदेशानुसार राहुल गांधी को 25 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से इस मामले में हाजिर होना होगा