मुजफ्फरपुर: बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फ़ैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने वैशाली से राजद कैंडिडेट रहे मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई है. साथ ही दोनों दोषियों को 15 दिन में सरेंडर करने को कहा है. वहीं, इसी हत्याकांड मामले में पटना हाई कोर्ट द्वारा दिए गए बाहुबली सूरजभान सिंह और राजन तिवारी समेत 6 को बरी करने वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है.
पटना हाई कोर्ट के फैसले को रमा देवी ने SC में दी थी चुनौती
बता दें कि, पटना के आईजीआईएमएस (IGIMS) अस्पताल में साल 1998 में राजद के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद पटना हाई कोर्ट ने इस हत्याकांड मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. वहीं, पटना हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी और बीजेपी की पूर्व सांसद रमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट ने राजद नेता मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई है.