टीएनपी डेस्क(TNP DESK): देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्या मामले में जेल में बंद सभी छह दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर दोषियों पर कोई और मामला नहीं है, तो इन्हें रिहा कर दिया जाए.
ये होंगे रिहा
बता दें कि जिन छह दोषियों को रिहा किया जायेगा उसमें नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जयकुमार और रॉबर्ट पॉयस के नाम शामिल हैं. बता दें कि कई पेरारिवलन पहले ही इस मामले में रिहा हो चुके हैं. वहीं, कोर्ट ने राजीव गांधी हत्या मामले में पहले भी 19 दोषियों को रिहा कर चुकी है.
1991 में हुई थी हत्या
बता दें कि राजीव गांधी की हत्या 21 मई, 1991 को एक चुनावी रैली के दौरान हुई थी. दरअसल, वो तमिलनाडु में रैली कर रहे थें, उसी दौरान एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या हुई थी. राजीब गांधी को एक महिला ने माला पहनाया था, इसके बाद धमाका हो गया. इस हमले में 18 लोगों की मौत हुई थी.
सभी दोषी हुए रिहा
दरअसल, राजीव गांधी हत्या मामले में कुल 41 लोगों को आरोपी बनाया गया था. जिसमें से 12 लोगों की मौत पहले ही हो चुकी थी और तीन आरोपी फरार हो गए थे. बाकी बचे 26 को पकड़ा गया था. बता दें कि कई दोषियों को पहले ही रिहा कर दिया गया है बाकी बचे छह दोषियों को भी रिहा करने का आदेश दे दिया गया है.