टीएनपी डेस्क(TNP DESK):बिहार सरकार की ओर से गरीब लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं. जिनमें बिहार की महिलाओं,युवाओ और बच्चों के जीवन को सरल बनाने और समान्य बनाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है. बिहार के बुजुर्गों के लिए भी सीएम नीतीश कुमार की ओर से मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत बिहार के 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को हर महीने 400 से 500 तक की आर्थिक मदद पेंशन के रुप में दी जाती है.
योजना के पीछे क्या है सरकार का उद्देश्य
मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के पीछे बिहार सरकार की मंशा है कि बुजुर्गों को अपने छोटे मोटे खर्चे के लिए अपने परिजनों पर आश्रित न होना पड़े.यदि बुजुर्ग की उम्र 60 से 79 साल के बीच है तो ऐसे लोगों को हर महीने बिहार सरकार 400 रुपये पेंशन देती है.वहीं जिन लोगों की उम्र 80 साल से अधिक है वैसे लोगों को हर महीने 500 रुपये पेंशन के रूप में दिया जाता है.
पढ़ें योजना की जरुरी शर्तें
इस योजना को लेकर बिहार सरकार की ओर से कुछ जरूरी शर्ते रखी गई है, तो चलिए जानते हैं कि बुजुर्ग कैसे इस सरकारी योजना का लाभ मिल उठा सकते है.आपको बताये कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपकी उम्र 60 साल होनी चाहिए.वहीं लाभुक बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है.यदि आप इन शर्तों को पूरा कर लेते है, तो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है.
अप्लाई करने के लिए इन दस्तावेजों की होती है जरुरत
वहीं योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना काफी जरूरी है. जिसमे पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, बैंक विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर होना जरूरी है. जब आप योजना के लिए आवेदन करेंगे, तो इन दस्तावेजों को जमा करना होगा.
इस तरह करें योजना के लिए आवेदन
आपको बताये कि मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आप ऑफलाईन और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना की वेबसाइट पर विजिट करना होगा.जिसमे आपको जिला, प्रखण्ड, समिति के साथ अन्य विवरण भरना पड़ेगा.इसके बाद आपके स्क्रिन पर योजना का फॉर्म खुल जाएगा, अब इस फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारियों को आपको सही सही भरना पड़ेगा.इसके साथ ही फॉर्म के साथ मांगे गये जरुरी दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा और फिर फाईल को सबमिट कर दें.