टीएनपी डेस्क(TNP DESK):-वित्तिय वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2023 है. यानी अब आपके पास ITR फाइल को भरने के लिए बस कुछ ही घंटे ही बचे हुए हैं. लिहाजा अपने बाकी के कामों को छोड़कर इसे पूरा कर ले नहीं तो, आगे जुर्माना देना होगा . इनकम टैक्स विभाग आईटीआर फाइल करने के लिए 24 घंटे सर्विस दे रहा है.
6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भरा ITR
इनकम टैक्स विभाग के अनुसार अभी तक 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ITR भर दी है. सिर्फ 30 जुलाई को ही शाम साढ़े 6 बजे तक करीब 26.76 लाख आईटीआर दाखिल हुए हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइल करने, टैक्स पेमेंट और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए टैक्सपेयर्स की मदद के लिए उनका हेल्पडेस्क 24x7 काम कर रहा है. टैक्सपेयर्स चाहें तो कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और सोशल मीडिया के जरिए मदद ले सकते हैं.
नहीं भरे तो देना होगा जुर्माना
इनकम टैक्स विभाग ने सभी करदाताओं से अपील की है कि, जिन्होंने भी असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वे अंतिम वक्त में भीड़ से बचनेके लिए जल्द से जल्द अपना आईटीआर दाखिल कर दें. 31 जुलाई के बाद भरने पर लेट फाइन देना होगा . अगर करदाता की आय सालाना पांच लाख से कम है तो 1 हजार. वही पांच लाख से ज्यादा है तो फिर 5 हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा. लेट फीस के साथ 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल किया जा सकता है.