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निशिकांत दुबे ने झारखंड के अधिकारियों को क्यों कहा हेमंत सोरेन आपका करियर कर देगी बर्बाद, जानिए

निशिकांत दुबे ने झारखंड के अधिकारियों को क्यों कहा हेमंत सोरेन आपका करियर कर देगी बर्बाद, जानिए

रांची(RANCHI): राज्य में लगातार हो रही ईडी की कार्रवाई से राजनीतिक पारा हाई है. ईडी लगातार राज्य के छोटे-बड़े अधिकारियों, कारोबारियों और राजनेताओं को समन जारी कर रही है. ऐसे में राज्य के राजनेता से लेकर अधिकारियों तक में हलचल मची हुई है. वहीं, इस कार्रवाई के दौरान जो एक नेता सबसे ज्यादा एक्टिव और लगातार ट्वीट करते दिखे उनका नाम है निशिकांत दुबे. बता दें कि निशिकांत गोड्डा लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद हैं और वो लगातार ईडी की कार्रवाई पर ट्वीट करते रहते हैं.

ट्वीट कर अधिकारियों को दी सलाह

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ईडी की कार्रवाई पर लगातार ट्वीट करते रहते हैं. वहीं, अपनी ट्वीट से हेमंत सोरेन सरकार और अधिकारियों को लगातार सलाह भी देते रहते हैं. वहीं, निशिकांत ने बीते कल सोमवार को एक ट्वीट किया वो ट्वीट आपको जरूर पढ़ना चाहिए. उन्होंने ट्वीट में लिखा “झारखंड के मुख्य सचिव को शिक्षक नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर 2 दिसंबर को सशरीर उपस्थित रहने का आदेश दिया है. फिर से मैं झारखंड के सभी बड़े व छोटे अधिकारियों को सलाह देता हूँ,क़ानून व विधि सम्मत कार्य करिए,नहीं तो सोरेन सरकार आपके कैरियर को बर्बाद कर देगी”. दरअसल, यह ट्वीट झारखंड में नियोजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर किया गया है. इसमें झारखंड के मुख्य सचिव को सशरीर दो दिसंबर को उपस्थित रहने को कहा गया है.

इससे जुड़ा है मामला  

दरअसल, निशिकांत दुबे ने शिक्षक नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद यह ट्वीट किया है. बता दें कि यह मामला साल 2016 का है. उस साल जेएसएससी ने संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित हाई स्कूल शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की थी. इसके तहत 13 अनुसूचित और 11 गैर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूलों में 17572 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी. इसी मामले में पलामू निवासी सोनी कुमारी व अन्य की ओर से विज्ञापन व नियोजन नीति को चुनौती दी गई थी. चुनौती के बीच झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जारी नियोजन नीति को असंवैधानिक पाया और 13 अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी. जिसके बाद शिक्षक सत्यजीत कुमार व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.

Published at:29 Nov 2022 12:20 PM (IST)
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