रांची(RANCHI)- पिछले कई माह से देश भर के अखबारों और चैनलों की सुर्खियां रहे निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर डेढ़ करोड़ रुपये का मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप तय किया गया है. पीएमएलए कोर्ट के विशेष जज पीके शर्मा की अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल को उन पर लगाये गये सभी आरोपों को एक-एक कर सुनाया गया.
कोर्ट ने कहा आपके विरुद्ध खूंटी जिले की डीसी रहते हुए सह आरोपियों के साथ मिलकर मनरेगा घोटाला करने का आरोप तय किया गया है. आप पर करीब डेढ़ करोड़ रु. की मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है. जिसके जवाब में पूजा सिंघल की ओर से निर्दोष होने का दावा करते हुए ट्रायल फेस करने की बात कही गयी.
पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार पर तय हो चुका है आरोप पत्र
यहां बता दें कि इस मामले में उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार के विरुद्ध पहले ही आरोप तय किया जा चुका है. अब इन सबों के विरुद्ध एक आरोपी के बतौर मुकदमा चलेगा. कोर्ट ने इस मामले में ईडी के वकील को 24 अप्रैल को साक्ष्य पेश करने का निर्देष दिया है.
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई कार्रवाई
यहां बता दें कि यह यह आरोप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत किया है. इस मामले में 18 जून 2020 से जेल में बंद खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन जेई राम बिनोद प्रसाद सिन्हा के खिलाफ 27 फरवरी 2021 को आरोप गठित किया था. जिसके बाद इस मामले में पूजा सिंघल से जुड़े कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की गयी थी, तब उनके सीए सुमन कुमार का आवास और कार्यालय से ईडी को करोड़ों की राशि मिली थी, तब उनके सीए सुमन की ओर से यह दावा किया गया था कि यह राशि उनके दूसरे कई क्लाइंटों का है, हालांकि तब भी आम धारणा यही थी कि यह राशि पूजा सिंघल की ही है, और इसे इसी रुप में दिखलाया भी गया था, लेकिन अब यह राशि डेढ़ करोड़ पर आकर सिमट गयी है.