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झारखंड में मॉडल जेल मैनुअल तैयार नहीं होने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, गृह सचिव को किया तलब

झारखंड में मॉडल जेल मैनुअल तैयार नहीं होने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, गृह सचिव को किया तलब

रांची (RANCHI) : झारखंड में मॉडल जेल मैनुअल तैयार नहीं होने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जतायी है. साथ ही गृह सचिव को भी तलब किया है. झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में जेल मैनुअल तैयार करने से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के आलोक में झारखंड में अब तक मॉडल जेल मैनुअल तैयार नहीं किया गया है. कोर्ट ने गृह सचिव को 28 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने को कहा है.

हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि तीन माह पहले सुप्रीम कोर्ट ने जेल मैनुअल से संबंधित आदेश पारित किया है. लेकिन तीन माह बीत जाने के बाद भी झारखंड सरकार अब तक इसका अनुपालन नहीं कर पायी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सभी राज्यों के लिए मॉडल जेल मैनुअल बनाया जाना है. इससे पहले राज्य सरकार ने बताया कि मॉडल जेल मैनुअल बनाने की प्रक्रिया चल रही है, सरकार ने मॉडल जेल मैनुअल बनाने के लिए कुछ और समय की मांग की है.

Published at:23 Apr 2025 11:00 AM (IST)
Tags:High Court jharkhand high court model jail manualmodel jail manual in Jharkhandsummoned Home Secretary
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