रांची(RANCHI): कांके विधानसभा सीट से भाजपा विधायक समरी लाल से जुड़े जाति प्रमाण पत्र मामले की याचिका पर आज यानी मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में समरी लाल की याचिका पर सुनवाई हुई. बता दें कि हाई कोर्ट में समरी लाल की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा और कुमार हर्ष ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा. कोर्ट में आज सभी पक्षों की बहस पूरी हो गई. जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
MLA ने कास्ट स्क्रूटनी कमिटी के आदेश को दी है चुनौती
दरअसल, कास्ट स्क्रूटनी कमिटी ने समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को गलत बताया था. जिसके आदेश को विधायक ने चुनौती दी है. समरी लाल की ओर से कहा गया है कि कास्ट स्क्रूटनी कमिटी ने बिना किसी ठोस सबूत के उनके जाति प्रमाण पत्र को अवैध करार कर दिया है.