टीएनपी डेस्क(TNP DESK): एयर इंडिया की फ्लाइट पर पेशाब करने मामले पर डीजीसीए ने बड़ी एक्शन की है. डीजीसीए ने नागरिक उड्डयन नियमों का उल्लंघन करने के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है. डीजीसीए ने जुर्माने के अलावा पायलट-इन कमांड का लाइसेंस (Pilot in command license suspended) भी तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है.
पायलट को इन नियमों के तहत किया गया सस्पेंड
ऐसे में अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इसमें पायलट की क्या गलती है, जो उन्हें तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया. दरअसल, पायलट पर यह कार्रवाई विमान नियम के तहत की गई है. पायलट पर अपनी ड्यूटी निभाने में विफल रहने के कारण यह कार्रवाई की गई है. दोनों के अलावा डीजीसीए ने एयर इंडिया की उड़ान सेवाओं में निदेशक पर तीन लाख रुपये का फाइन लगाया है.
क्या था पूरा मामला
दरअसल, एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्री शंकर मिश्रा के द्वारा महिला पर पेशाब करने का आरोप लगाया गया था. वहीं, पूरे मामले में पीड़ित महिला ने एयर इंडिया पर समय रहते कार्रवाई नहीं करने और कंप्रोमाइज करने का आरोप लगाया था. जिसके बाद DGCA ने एयर इंडिया पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था और एयर इंडिया से सवाल किया था कि आप बताए आखिर आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं किया जाए.