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तारा शाहदेव मामले में सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला, तीनों आरोपी दोषी करार 

तारा शाहदेव मामले में सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला, तीनों आरोपी दोषी करार 

रांची(RANCHI)-  तारा शाहदेव मामले में सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है.बता दें कि मामले में आरोपी रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली, उसकी मां कौशल रानी और झारखण्ड हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद दोषी करार साबित हुए. इन तीनों दोषियों की सजा 5 अक्टूबर को निर्धारित की जाएगी. गौरतलब है कि लगभग 8 साल से बहुचर्चित यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना, जबरन धर्म परिवर्तन मामले में आरोपी रंजीत कोहली उनकी मां कौशल्या रानी और हाई कोर्ट के बर्खास्त रजिस्टार मुस्ताक अहमद की किस्मत का फैसला आज हुआ. मामले में आज CBI की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. 23 सितंबर को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा लिया था. आरोपियों पर लगे आरोप को सिद्ध करने के लिए CBI ने 26 गवाह और साक्ष्य पेश किया था साथ ही आरोपियों ने बेगुनाही साबित करने के लिए 4 गवाह पेश किया गया था.

क्या था मामला

मामला वर्ष 2014 का है. यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने समेत कई गंभीर आरोप लगाते हुए तारा शाहदेव ने हिंदपीढ़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर तमाम जानकारियां थाने में दी थी.बता दे कि 7 जुलाई, 2014 को तारा सहदेव की शादी हिंदू रीति-रिवाज से रंजित कोहली उर्फ रकीबुल के साथ शादी हुई थी. शादी के बाद से इस्लाम धर्म के मुताबिक निकाह करने के लिए दबाव बनाए जाने लगा. इसका विरोध करने पर मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता था

कब हुई थी शादी

नेशनल शूटर तारा शाहदेव ने रंजीत सिंह कोहली पर धोखा देकर शादी करने का आरोप लगाया था.दोनों की शादी 7 जुलाई 2014 को हुई थी और बताया जा रहा है कि शादी के बाद उसे पता चला कि रंजीत सिंह कोहली पहले ही अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म कबूल कर चुका था और उसने अपना नाम रकीबुल हसन रख लिया था. तारा शाहदेव से शादी के बाद रंजीत उर्फ रकीबुल उस पर इस्‍लाम कबूलने का दबाव बनाने लगा. तारा शाहदेव ने पुलिस में दर्ज कराए गए मामले में बताया था कि ऐसा नहीं करने पर उसकी पिटाई की जाती थी और कई बार कुत्ते से भी कटवाया गया था.

2015 से सीबीआई कर रही मामले की जांच

पूरे देश में बहुचर्चित इस केस को हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 2015 में टेक ओवर किया था. जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 2017 में रंजीत उर्फ रकीबुल, उसकी मां कौशल रानी और झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी.बता दे कि आरोपियों के खिलाफ दो जुलाई 2018 को आरोप गठित किया गया था और इसके बाद से तीनों ट्रायल फेस कर रहे थे.

Published at:30 Sep 2023 03:39 PM (IST)
Tags:jharkhand ranchi CBI court Tara Shahdev casejharkhand highcourt three accused found guilty
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