टीएनपी डेस्क: आज कल हर चीजें ऑनलाइन हो गई हैं. ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर ऑनलाइन पैसे भेजने तक सारे काम चुटकियों में हो जा रहे हैं. डिजिटल दौर में अब लोगों को बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती. हर चीज डिजिटल हो जाने के कारण लोगों को बैंकों की लंबी लाइन से भी छुटकारा मिल गया है. आसानी से लोग ऑनलाइन पेमेंट एप्प गूगल पे, फोन पे आदि कई एप्प के जरीए दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं. भारत में UPI शुरु होने के बाद से पैसों का लेन-देन करना काफी आसान हो गया है. चुटकियों में आसानी से UPI के जरिए 24 घंटे कभी भी लोग पैसों की लेन-देन कर रहे हैं. लेकिन कभी-कभी जल्दी में कई UPI यूजर्स गलत नंबर पर पैसे भेज देते हैं और उन्हें मालूम नहीं होता कि वे अपने पैसे कैसे वापस पा सकते हैं. अगर आपने भी कभी गलती से किसी दूसरे के UPI नंबर पर पैसे ट्रांसफर किए हैं तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. क्योंकि, आज के आर्टिकल में हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसी स्थिति में कैसे आप को आपके पैसे वापस कब और कैसे मिल सकते हैं.
24 से 48 घंटे के अंदर पैसे मिल जाएंगे वापस
दरअसल, UPI यूजर्स के इन समस्याओं को देखते हुए ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं. जिसके तहत अगर आपने जिस गलत UPI आईडी या नंबर पर पैसे ट्रांसफर किए हैं, उसका और आपका बैंक अगर एक ही हुआ तो रिफ़ंड प्रोसेस में ज्यादा देर नहीं लगता. ऐसे में आपको 24 से 48 घंटे के अंदर पैसे वापस मिल जाएंगे. हालांकि, अगर आपका और सामने वाले का बैंक अलग-अलग हुआ तो पैसे रिफ़ंड होने में समय लग सकता है.
UPI कस्टमर केयर में करें शिकायत
अगर आपने गलती से किसी दूसरे के UPI नंबर पर पैसे भेज दिए हैं तो इस बात की गारंटी है कि सामने वाला शख्स आपको पैसे तो वापस भेजने से रहा. ऐसे में आपने पैसों को भेजने के लिए जिस भी एप्प जैसे कि गूगल पे, फोन पे या पेटिएम का इस्तेमाल किया है, उसके कस्टमर केयर में फोन कर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए आपसे आपकी ट्रांजेक्शन की जानकारी मांगी जाएगी. ध्यान रहे कि ट्रांजेक्शन के 48 घंटों में ही शिकायत दर्ज कर दें.
बैंक में करें शिकायत
अगर UPI एप्प कस्टमर केयर से आप संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप अपने बैंक के कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हैं. बैंक कस्टमर केयर में कॉल कर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसके लिए आपसे आपकी ट्रांजेक्शन की जानकारी मांगी जाएगी.
NPCI में करें शिकायत
अगर बैंक या UPI के कस्टमर केयर से बात नहीं बन रही तो इसके अलावा आप नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI में भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. साथ ही आप हेल्पलाइन नंबर 1800-120-1740 नंबर पर भी कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
इन बातों का ध्यान रखें
गलत UPI अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाने पर 48 घंटे के अंदर ही शिकायत दर्ज कराएं.
ट्रांजेक्शन हिस्ट्री और मैसेज को डिलीट न करें, संभालकर रखे. क्योंकि, प्रूफ के लिए आपको काम आएंगी.