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Breaking: हत्या के मामले में सजा काट रहे झामुमो के पूर्व विधायक को हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज, जानिए पूरा मामला

Breaking: हत्या के मामले में सजा काट रहे झामुमो के पूर्व विधायक को हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज, जानिए पूरा मामला

TNP DESK- हत्या के मामले में सजा काट रहे झामुमो के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक को औपबंधिक जमानत देने से इनकार कर दिया है.

आपको बताते चलें कि झामुमो के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन ने भतीजे की मौत और श्राद्धकर्म का हवाला देते हुए 15 दिनों की औपबंधिक जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में औपबंधिक जमानत देने का आग्रह किया गया था. इस मामले में हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए पौलुस की याचिका तत्काल खारिज कर दी. .

पूर्व विधायक पर ये है आरोप

आपको बताते चलें कि झामुमो के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन पर 2013 में पुलिस के मुखबिर भूषण कुमार सिंह और राम गोविंद की हत्या का आरोप है. इस मामले में अप्रैल 2024 में रांची की निचली अदालत ने पौलुस के साथ जेठा कच्छप को हत्या का दोषी करार दिया था.  इसके साथ ही दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गई थी. पौलुस ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील भी दायर की है. इसकी सुनवाई अभी नहीं हुई है.

Published at:17 Apr 2025 07:13 AM (IST)
Tags:Jharkhand news Ranchi newsFormer JMM MLA Paulus SurinJharkhand highcourt Former MLA paulus surin petition rejectedJmmBreaking news
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