टीएनपी डेस्क(TNP DESK): बिहार के किसानों के लिए सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलायी जाती हैं, जिनमें किसानों को आर्थिक रूप से उन्हें मदद दी जाती है, तो वहीं उनके जोखिम को कम करने करने में मदद की जाती है, ताकि फसलों के होनेवाले नुकसान से उनको बचाया जा सके. वहीं बिहार सरकार की ओर से सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने नलकूप योजना की शुरुआत की है, इसके लिए बिहार सरकार की ओर से किसानों को बोरिंग और मोटर पंप लगाने के लिए 50 से 80% तक अनुदान की राशि दी जाती है.
पढ़ें क्या योजना के पीछे सरकार का उदेश्य
बिहार सरकार के नलकूप योजना के पीछे का उद्देश्य किसानों को सिंचाई की समस्या से निजात दिलाना है, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए मौसम पर निर्भर नहीं रहना पड़े, और उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचे. इस योजना के तहत 15 से 70 मीटर गहरी सिंचाई के लिए बोरिंग और 25 हॉर्स पावर के मोटर पंप के लिए सब्सिडी दी जाती है. यदि आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपको 50% तक की सब्सिडी मिलेगी, वही पिछड़ा वर्ग को 70% और अनुसूचित जाति या जनजाति के किसानों को 80% की सब्सिडी सरकार देती है.
ये है योजना की जरुरी शर्तें
इस योजना के तहत अनुदान की राशि तभी सरकार की ओर से आपको दी जाएगी, जब आप पहले अपने पैसे से बोरिंग करवाएंगे, उसके उसके बाद अधिकारी जांच करेंगे और फिर अगर आप सही पाए गए, तो आपको सब्सिडी का पैसा दे दिया जाएगा. योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो स्थायी रूप से बिहार के निवासी है. वहीं आवेदक के पास कृषि युक्त जमीन होना जरुरी है. किसानों को आधार से जुड़े बैंक खाते में सब्सिडी का भुगतान दो चरणों में किया जाता है. एक किसान को सब्सिडी का लाभ केवल एक बार ही मिलेगा.
नलकूप योजना के आवेदन के लिए आपको जरुरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, जो इस प्रकार है-
- जाति प्रमाण पत्र आधार
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साईज फोटो
- कृषि जमीन के कागजात
- स्थानीय निवास प्रमाण पत्र
इस तरह करें योजना के लिए आवेदन
यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है, तो आप 31 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए आपको लघु जल संशोधन विभाग के अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, और फॉर्म भरकर योजना का आवेदन करना है. अनुदान की राशि किसानों के आधार से जुड़े बैंक खाते में आ जायेगी.