टीएनपी डेस्क(TNP DESK): बिहार सरकार की ओर से राज्य में बेरोजगारी से दुराचार हो रहे युवाओं के लिए मुख्यमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरूआत की गई है. इस योजना के तहत बिहार के ऐसे युवा जो शिक्षित होने के बावजूद बेरोजगार है उन्हे बिहार सरकार की ओर से हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. इस योजना के पीछे बिहार सरकार का उदेश्य राज्य के सभी शिक्षित बेरोजगारी युवाओं को अर्थिक और नैतिक रूप से सुरक्षा प्रदान करना है. यदि आप भी इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन घर बैठे आवेदन कर सकते हैं.
पढ़ें क्या है योजना की शर्तें
मुख्यमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना को लेकर बिहार सरकार की ओर से कुछ जरुरी शर्तें भी रखी गई है, जिसको पूरा करना जरुरी है. सबसे पहले आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए. यदि आप इस योजना के लिए आवेदन कर रहे है, तो आपको कुछ बातों की जानकारी होनी जरुरी है. योजना का लाभ केवल बिहार के इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट पास 21 से 35 साल के बेरोजगार युवाओं को दिया जाता है. आवेदक किसी प्रकार के सरकारी भत्ता का लाभुक नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या शिक्षा ऋण नहीं लिया होना चाहिए. आवेदक कोई भी सरकारी या निजी नौकरी नहीं करना चाहिए. वह बेरोजगार होगा तभी इस योजना का लाभ मिल सकेगा. सरकार की ओर से योजना के तहत दो साल तक ही लाभुक को आर्थिक मदद मिलेगी.
बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदन के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावजों की जरूरत पड़ेगी, जो इस प्रकार है-
- जन्म प्रमाण पत्र
- आवासीय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- 12वीं या ग्रेजुएशन का टीसी
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साईज फोटो
- मोबाईल नंबर
इस तरह आप घर बैठे कर सकते है आवेदन
चलिए जान लेते है कि इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको कहीं जानें की जरुरत नहीं है, आप घर बैठे विकास एवं श्रम संसाधन विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. यदि आपकी ओर से दी गई सारी जानकारी सही पायी गई, तो बिहार बेरोजगारी भत्ता 2021 के लिए तहत बिहार सरकार की ओर से सीधे तौर पर आपके खाते में हर महीने 1000 रुपये ट्रांसफर कर दिया जायेगा.