रांची(RANCHI): झारखंड भाजपा को जल्द ही बड़ा झटका लग सकता है. दरअसल, बाघमारा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो की क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर आज यानी सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. दऱअसल, ढुल्लू ने इस केस में सरेंडर से छूट के लिए हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी. लेकिन सोमवार को सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है. अब ढुल्लू महतो को पहले निचली अदालद में सरेंडर करने को कहा गया है.
क्या था पूरा मामला
बता दें कि बाघमारा से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो पर पुलिस हिरासत से वारंटी को जबरन छुड़ाने से संबंधित मामला है. इस मामले में विधायक ने निचली अदालत से मिली 18 महीने की सजा में सरेंडर से छूट की गुहार कोर्ट से लगाई थी, जिसे ठुकरा दिया गया है. अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि निचली अदालत में उन्हें सरेंडर करना होगा. ढुल्लू महतो पर वारंटी को जबरन छोड़ने का आरोप है इसी से संबंधित याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है.
साल 2013 का है संबंधित मामला
बता दें कि साल 2013 में बरोरा थानेदार चौधरी ने कतरास थाना में ढुल्लू महतो समेत अनेक आरोपियों पर सरकारी काम में बाधा डालने और एक वारंटी राजेश गुप्ता को छुड़ाने का मामला दर्ज कराया था. पुलिस अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया था कि उनसे हथियार छीनने का प्रयास हुआ और वर्दी फाड़ी गई. अब भाजपा विधायक को निचली अदालत में इस मामले में सरेंडर करना पड़ेगा.