टीएनपी डेस्क(TNP DESK): समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान दोषी करार दिए गए हैं. उन्हें भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी पाया गया है. मामले में कोर्ट ने आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई है. तीन साल की सजा के ऐलान के बाद अब उनकी विधायकी भी चली जायेगी. ऐसे में आजम खान को ना सिर्फ जेल बल्कि विधायकी का भी डबल झटका लगा है.
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है मामला
बता दें कि जिस हेट स्पीच मामले में आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई गई है, वह मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है. कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं. इसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की थी. इसी मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया है.
पहले भी जेल जा चुके हैं आजम
बता दें कि पूर्व मंत्री आजम खान इससे पहले दो साल के लिए जेल जा चुके हैं. इस दौरान वह फूलपुर जेल में बंद थे. तब वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से कब्जा करने को लेकर एक मामला चल रहा था. उस केस में उन्हें जेल की सजा हुई थी और वे दो साल सलाखों के पीछे रहे थे. वहीं, इस साल आजम को जमानत मिली है. तीन साल की सजा मिलने के बाद आजम खान ने बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि उनके पास अभी कई विकल्प बचे हैं, वे सेशन कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट का रुख भी करेंगे.