टीएनपी डेस्क: अगर आप नया सिम कार्ड खरीदने या फिर अपने मौजूदा सिम को किसी दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर (JIO, AIRTEL, BSNL,VODAFONE-IDEA) में बदलना चाह रहे हैं तो अब आपका ये काम चुटकियों में हो जाएगा. क्योंकि, दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunication) ने सिम कार्ड के नियमों में कुछ बदलाव कर दिए हैं. अब ग्राहकों को सिम कार्ड खरीदने या उसे पोर्ट कराने के लिए टेलीकॉम ऑफिस के चक्कर और कागजी वेरीफिकेशन नहीं झेलना होगा. क्योंकि, इसके लिए अब ऑनलाइन पेपरलेस प्रोसेस कर दी गई है. साथ ही अब ग्राहक खुद से ही अपने डॉक्युमेंट्स ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हैं.
DoT ने X पर किया पोस्ट
नए सिम कार्ड खरीदने के नियम में हुए इस बदलाव की जानकारी दूरसंचार विभाग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया X अकाउंट पर दी है. जिसके तहत अब यूजर्स को नया सिम कार्ड खरीदने या सिम पोर्ट कराने के लिए टेलीकॉम ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सारी प्रक्रिया ऑनलाइन और पेपरलेस कर दी गई है. इस नए नियम से अब यूजर्स के निजी डॉक्युमेंट्स के साथ किसी तरह की भी छेड़खानी या फर्जीवाड़ा नहीं हो पाएगा. वहीं, इस पेपरलेस व्यवस्था के लिए भी नियम लागू किये गए हैं.
सिर्फ आधार से यूजर्स आसानी से ले सकेंगे नया सिम कार्ड
इस नए नियम के अनुसार, बिना किसी डॉक्युमेंट्स और फोटोकॉपी को शेयर किए यूजर्स सिम कार्ड खरीद या पोर्ट करा सकेंगे. इसके लिए यूजर्स को टेलीकॉम कंपनियों के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा. जहां सिर्फ आधार नंबर दर्ज कर यूजर्स आसानी से सिम कार्ड खरीद या पोर्ट कर सकेंगे. वहीं, सिर्फ 1 रुपये के खर्च पर टेलीकॉम कंपनियां यूजर्स के डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए आधार बेस्ड पेपरलेस वेरिफिकेशन फीचर का इस्तेमाल करेंगी. साथ ही, DoT e-KYC के साथ-साथ सेल्फ KYC और OTP बेस्ड सर्विस की सुविधा यूजर्स के लिए लेकर आया है. इसके लिए यूजर्स DigiLocker का इस्तेमाल कर खुद से अपना KYC वेरीफाई कर सकेंगे.