रांची(RANCHI): किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित करने व सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार कई योजनाएं चलाती हैं. जिससे किसानों को सुविधाएं और राहत मिल सके. ऐसे में झारखंड राज्य सरकार किसानों के लिए ‘झारखंड राज्य फसल राहत योजना’ एक कल्याणकारी योजना चला रही है. ऐसे में अगर प्राकृतिक आपदा या फिर किसी तरह की प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण किसानों के फसल को नुकसान पहुंचता है तो इस योजना के तहत राज्य सरकार उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करती है. आइए जानते हैं विस्तार से इस योजना के बारे में और कैसे व कौन इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. साथ ही इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान कैसे आवेदन कर सकते हैं.
क्या है ‘झारखंड राज्य फसल राहत योजना’
किसानों के लिए इस कल्याणकारी योजना ‘झारखंड राज्य फसल राहत योजना’ की शुरुआत झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा की गई है. यह योजना किसी तरह की फसल बीमा योजना नहीं है बल्कि यह किसानों को दी जाने वाली एक क्षतिपूर्ति योजना है. इस योजना के तहत अगर किसी भी किसान के रबी और खरीफ की फसलों को प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक दुर्घटना जैसे कि बाढ़, ओला वृष्टि, तूफ़ान, चक्रवात, भू-स्खलन, बारिश, जल भराव, सूखा इत्यादि के कारण कोई भी नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई के लिए सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. इस योजना के अंतर्गत मुख्य तौर पर गेंहू, सरसों, चना और आलू की फसल शामिल है. इस लाभकारी योजना के तहत लाभार्थी किसानों को आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी Direct Benefit Transfer (DBT) के जरिए भेजी जाती है.
योजना के लाभ
इस योजना के तहत अगर किसानों के 30 से 50% तक फसल नुकसान होते हैं या फिर फसलों को क्षति पहुंचती है तो फिर राज्य सरकार द्वारा उक्त किसानों को प्रति एकड़ के अनुसार 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. वहीं, अगर फसल 50% या उस से ज्यादा खराब होते हैं तो राज्य सरकार द्वारा उक्त किसानों को प्रति एकड़ के अनुसार 5,000 रुपये से लेकर 10 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. इस योजना के जरिए किसान ज्यादा से ज्यादा 5 एकड़ भूमि पर लाभ ले सकते हैं.
पात्रता
- आवेदक किसान झारखंड राज्य का निवासी हो.
- आवेदक किसान की उम्र 18 साल या उससे अधिक हो.
- आवेदक किसान किसी भी तरह की सरकारी नौकरी में या पेंशनधारी नहीं होना चाहिए.
- आवेदक किसान के पास खेती के लिए खुद की जमीन होनी चाहिए.
- आवेदक किसान का बैंक खाता होना चाहिए और वह आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- आधार से लिंक बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवासी प्रमाण पत्र
- भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद
- घोषणा पत्र (रैयत और बटाईदार किसान द्वारा)
- अपडेटेड भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद
- रजिस्टर्ड किसानों के चयनित फसल और भूमि की जानकारी
ऐसे करें आवेदन
- ‘झारखंड राज्य फसल राहत योजना’ 2025 का लाभ लेने के लिए झारखंड के किसान अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट https://jrfry.jharkhand.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
- वेबसाइट पर जाने के बाद होमपेज पर “आवेदन करे रबी 2023-24” के विकल्प (Option) पर क्लिक कर दें. क्लिक करते ही नया पे खुलेगा.
- इस नए पेज में आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर. मोबाइल नंबर डालते ही आपके नंबर पर एक ओटीपी (OTP) भेजी जाएगी. जिसके जरिए आपको लॉगिन करना होगा और लॉगिन करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म (Application Form) खुल जाएगा.
- आवेदन फॉर्म में आपको अपनी सारी जानकारी सही-सही भरनी होगी. जैसे कि- आधार में दर्ज आपका व आपके पिता का नाम, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, आधार में दर्ज जन्म तिथि, आवेदक का पता, श्रेणी व बैंक खाते की डिटेल्स, भूमि की पूरी जानकारी कि आपने अपनी जमीन पर कौन सी फसल उगाई है. फसल की बुवाई कब की गई थी और फसल की उत्पादन की लागत क्या रही यह सभी डिटेल्स आवेदक को फॉर्म में भरना है.
- सारी जानकारी सही-सही दर्ज करने के बाद आपसे कुछ दस्तावेज मांगे जाएंगे. जैसे की आधार कार्ड, बैंक खाता पासबूक की फोटो, आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो, आवेदक के जमीन के कागजात सहित सभी दस्तावेज अपलोड करना है.
- दस्तावेज अपलोड करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. आवेदन प्रक्रिया पूरी होते ही एक आवेदन संख्या मिलेगी, जिसे आवेदक को उसकी आवेदन की स्थिति जानने में मदद करेगी.